जांच के बाद पकड़े जाने पर होगी एफआईआर, लगेगा जुर्माना
----पक्का मकान चार पहिया तीन पहिया वाहन व ढाई एकड़ भूमि वाले राशन कार्ड धारी 10 जून तक करें सरेंडर
--राशन उठाव वाले घरों की सूची लेकर हर घर मोहल्ले जाएगी जांच टीम
--जांच के बाद अवैध रूप से रखे राशन कार्ड धारियों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कार्यवाही की जाएगी साथ ही बाजार मूल्य के समतुल्य राशि भी वसूल की जाएगी।
ठकराहाNews11Tv/बिकासतिवारी| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को धरातल पर उतारने के लिए जिला और अनुमंडल प्रशासन की तरफ से राशन कार्ड धारियों के लिए 10 बिंदुओं पर जांच करने का निर्णय लिया गया है।10 में से किसी एक अहर्ता को पूरा करने वाले परिवार द्वारा राशन कार्ड धारी होना या राशन का उठाव करना गैर कानूनी माना जाएगा अगर ऐसे राशन कार्ड धारी पकड़े जाते हैं तो उनके उपर एफआईआर किया जाएगा साथ ही जुर्माना भी वसूल की जाएगी। अनुमंडल प्रशासन की तरफ से राशन कार्ड सरेण्ड करने की तिथि 10 जून रखी गई है । 10 जून के बाद अनुमंडल से गठित की गई टीम पीडीएस दुकानदारों से राशन लेने वाले सभी पंचायतों की गांव मोहल्ले में जाकर जांच की जाएगी। बगहा अनुमंडल प्रशासन ने सूचित किया है कि जिसके पास निम्नलिखित धन संपदा है वह अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें नहीं तो जांच उपरांत उनके उपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। मोटर चालीत तीन पहिया, चार पहिया वाहन मशीन चालीत तीन पहिया चार पहिया कृषि उपकरण ढाई एकड़ से ज्यादा कृषि योग्य भूमि, गृहस्थी परिवार के किसी भी एक सदस्य का मासिक आय ₹10000 से अधिक है।आयकर दाता है। व्यवसायिक कर दाता हैं। जिस मकान में रहते हैं उस मकान में 3 कमरे से अधिक छतनुमा मकान है। तो वह सरकार द्वारा मिलने वाले सस्ते व मुफ्त राशन लेने के योग्य नही है। वैसे लाभूको को चेताया गया है कि वे अपना राशन कार्ड निर्धारित समय से पूर्व आपूर्ति कार्यालय अन्यथा sdmsupp@gmail.com पर कार्ड सरेंडर का आवेद सहित राशन कार्ड व आधार कार्ड की छाया प्रति भेज कर भी सरेंडर कर सकते है।खबर संकलन तक पांच लोगों ने खाद आपूर्ति कार्यालय ठकराहा में अपना राशन कार्ड सरेंडर किया। यह जानकारी खाद आपूर्ति कार्यालय के कार्यपालक सहायक अभिषेक आनंद ने दीया। सरपंच पति ने भी राशन कार्ड सरेंडर किया।